सरकारी कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ के 6 छंद अनिवार्य, केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन

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सरकारी कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ के 6 छंद अनिवार्य, केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन

केंद्र सरकार ने ‘वंदे मातरम्’ को लेकर पहली बार विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब सभी प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों, संवैधानिक समारोहों और कई औपचारिक अवसरों पर ‘वंदे मातरम्’ का पूरा छह छंदों वाला संस्करण (लगभग 3 मिनट 10 सेकंड) गाना या बजाना अनिवार्य होगा। जब ‘वंदे मातरम्’ और ‘जन गण मन’ दोनों प्रस्तुत किए जाएं, तो पहले राष्ट्रीय गीत और फिर राष्ट्रगान होगा, और इस दौरान सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन-प्रस्थान, नागरिक सम्मान समारोह, ध्वजारोहण जैसे अवसरों पर इसकी अनिवार्य प्रस्तुति तय की गई है, जबकि स्कूलों में सामूहिक गायन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सम्मानपूर्वक प्रस्तुति जरूरी है, लेकिन फिल्मों या समाचार क्लिप में बजने पर खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा। ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह फैसला लिया गया है, और सरकार का कहना है कि इससे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति एक समान सम्मान सुनिश्चित होगा।

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Author: thelokmedia

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