
छत्तीसगढ़ में स्कूल फेयरवेल पार्टी के लिए नए नियम लागू
छत्तीसगढ़ में अब स्कूलों में फेयरवेल पार्टी या किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम बिना पूर्व लिखित सूचना के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। राज्यपाल संरक्षण आयोग ने लोक शिक्षण संचालनालय, सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि हर आयोजन से पहले स्कूल प्रबंधन को सूचना देना और तय प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा, ताकि कार्यक्रम सुरक्षित और अनुशासित माहौल में हो। आयोजनों में स्कूल की गरिमा बनाए रखने, जोखिम भरे स्टंट और अनुचित गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में धमतरी जिले में 5 फरवरी को विदाई समारोह के दौरान स्टंट करते समय बच्चों से भरी कार पेड़ से टकरा गई थी, जिसमें 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद ही प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए नए नियम लागू किए हैं।









