बिलासपुर में गांजा तस्करी का मामला महिला समेत तीन गिरफ्तार

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बिलासपुर: विशेष अदालत (NDPS एक्ट) ने गांजा तस्करी के एक मामले में महिला समेत तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल की जेल और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर जुर्माना नहीं भरा गया, तो दो महीने की और सजा भुगतनी होगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश कु. पुष्पलता मार्कण्डे ने सुनाया।

31 दिसंबर 2023 को थाना सकरी के सहायक उपनिरीक्षक हेमंत आदित्य को जानकारी मिली कि ग्राम सैदा की सुलक्षणा पाण्डेय ओडिशा से सफेद डस्टर कार (CG 10 J 4100) में गांजा ला रही है। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए गतवा तालाब के पास घेराबंदी कर कार को रोका।

गिरफ्तार आरोपी सुलक्षणा पाण्डेय (39) निवासी ग्राम सैदा, थाना सकरी इदरीश मोहम्मद (45)निवासी महामाया पारा, थाना कोनी मोनू उर्फ विनोद चौधरी (25) निवासी लालपुर, थाना गौरेला वाहन से गांजा के अलावा डस्टर कार, तीन मोबाइल फोन और 2,000 रूपए नगद भी जब्त किए गए।

क्या मिला तलाशी में?

कार की तलाशी लेने पर सीट के नीचे छिपाकर रखे गए 5 पैकेटों से कुल 12 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही डस्टर कार, तीन मोबाइल फोन और 2,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए। विशेष लोक अभियोजक संजय नागदेव ने कोर्ट में बताया कि तीनों लोग गांजा को अवैध रूप से बेचने और बांटने के इरादे से ला रहे थे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से नशा तस्करी की एक बड़ी योजना का पर्दाफाश हुआ।

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Author: thelokmedia

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