बिना अनुमति पंडालों पर हाईकोर्ट सख्त, 2022 की गाइडलाइन रहेगी लागू
रायपुर। त्योहारी सीजन में सड़कों पर अवैध पंडाल और स्वागत द्वारों से ट्रैफिक बाधा के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की।
शासन ने कोर्ट से नई गाइडलाइन तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि तब तक 22 अप्रैल 2022 को जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाए।
गाइडलाइन के अनुसार, सार्वजनिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए कलेक्टर की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। आयोजकों को आवेदन और घोषणा पत्र देना होगा।
याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी ने बताया कि 2022 से 2024 तक रायपुर में गणेश व दुर्गा उत्सव के पंडाल बिना अनुमति लगाए गए, जिससे ट्रैफिक और आम जनता को परेशानी हुई। कोर्ट ने इस पर शासन से जवाब भी मांगा है।
