छत्तीसगढ़ में अब सभी होटल, लॉज, रिसॉर्ट और होमस्टे का पंजीयन कराना होगा अनिवार्य

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छत्तीसगढ़ में अब सभी होटल, लॉज, रिसॉर्ट और होमस्टे का पंजीयन कराना होगा अनिवार्य

पूरे छत्तीसगढ़ में अब निजी होटल, लॉज, रिसोर्ट, होम स्टे और गेस्ट हाउस का छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में पंजीयन कराना जरूरी होगा। सरकार का मकसद है कि पर्यटकों को सुरक्षित, साफ और बेहतर सुविधाएं मिलें। होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे संचालक ऑनलाइन tourism.cgstate.gov.in/hotel-registration पर या संबंधित नगर पालिका/राजस्व कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन से सरकारी मान्यता, प्रचार का लाभ और व्यवसाय में भरोसा बढ़ेगा, साथ ही सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन अनिवार्य होगा। इससे स्थानीय रोजगार और बाजार को भी फायदा मिलेगा और बिना अनुमति चल रही इकाइयों पर कार्रवाई हो सकेगी।

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Author: thelokmedia

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